उत्तर:
भारत के संविधान में दिए गए छह मौलिक अधिकार नीचे सूचीबद्ध हैं:
भारत के संविधान में, अनुच्छेद 14-18 में समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19-22 में स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23-24 में शोषण के खिलाफ अधिकार, अनुच्छेद 25-28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29 शामिल है। -30 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को शामिल करता है, और अंत में अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार शामिल है।
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