अनुसूचित बैंक वे बैंक हैं जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। आरबीआई अधिनियम की धारा 42(6)(ए) के तहत निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले बैंकों को अनुसूची में शामिल किया गया है।
- प्रत्येक अनुसूचित बैंक को आरबीआई से बैंक दर पर ऋण/ऋण की पात्रता है।
- क्लियरिंग हाउस की सदस्यता बैंक द्वारा स्वतः प्राप्त कर ली जाती है।
- अनुसूचित बैंकों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और अनुसूचित सहकारी बैंक भी शामिल हैं।