उप रजिस्ट्रार एर्नाकुलम कोच्चि 16 बनाम। के. सैयद अली कादर पिल्लई और अन्य। SC Judgements in Hindi

उप रजिस्ट्रार एर्नाकुलम कोच्चि 16 बनाम। के. सैयद अली कादर पिल्लई और अन्य। SC Judgements in Hindi
Posted on 25-03-2022

उप रजिस्ट्रार एर्नाकुलम कोच्चि 16 बनाम। के. सैयद अली कादर पिल्लई और अन्य।

[सिविल अपील संख्या 1326-1327 2010]

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख में रखी गई सामग्री का अवलोकन करने के बाद, हम दिनांक 02.04.2008 के आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप पर विचार करने का कोई कारण नहीं पाते हैं, विशेष रूप से इस तथ्य के मद्देनजर कि विचाराधीन बिक्री की देखरेख में हुई थी। कंपनी कोर्ट और यहां तक ​​कि जब प्रतिवादी की नीलामी बोली रु. बिक्री के तहत संपत्ति के लिए 1.935 करोड़, कंपनी कोर्ट ने उसमें अचल संपत्ति का मूल्य रुपये पर तय किया था। 1.4 करोड़; और जिला रजिस्ट्रार भी उस मूल्यांकन से संतुष्ट थे। इसलिए, स्टाम्प शुल्क केवल उक्त मूल्यांकन अर्थात रु. 1.4 करोड़।

आक्षेपित निर्णय, अनिवार्य रूप से वर्तमान मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों पर आगे बढ़ते हुए, किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अपीलें इस प्रकार खारिज की जाती हैं।

कोई लागत नहीं।

.........................................................J (DINESH MAHESHWARI)

……………………………………… ....... जे (अनिरुद्ध बोस)

नई दिल्ली;

24 मार्च 2022

 

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